मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी, अब जमीन खरीदने के साथ ही होगा नामांतरण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी, अब जमीन खरीदने के साथ ही होगा नामांतरण
इस लेख में हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी, अब जमीन खरीदने के साथ ही होगा नामांतरण के बारे में बात करने जा रहे हैं । अगर आपको कोई अन्य समस्या है तो नीचे कमेंट करें।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जमीन खरीदने और रजिस्ट्री के नामांतरण को लेकर बड़ी घोषणा की है। क्योंकि आजकल के टाइम में लोग जमीन लेना और खरीदना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही भूखंड या भवन की रजिस्ट्री के नामांतरण किए जाने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है। इस फैसले के बाद 1 जनवरी से नया नियम लागू हो जाएगा। इससे नामांतरण करने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी।

रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा

आज के समय में लोग जमीन खरीदना बहुत पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जमीन खरीद कर फिर उसे बेचने में लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके लिए अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुछ नियम कानून बनाए हैं। इन नियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। क्योंकि बहुत सारे धोखाधड़ी के मामले नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर सख्त कदम उठाए हैं।

साल 1908 से संपत्ति का पंजीयन शुरू हुआ है। 100 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पंजीयन को लेकर चल रही प्रक्रिया में अधिक अंतर देखने को नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कृषि भूमि का पंजीयन करने के बाद नामांतरण के लिए सीधे ही प्रकरण चला जाता है। मगर भवन या भूखंड खरीदते समय खुद जाकर नामांकन करवाना होता है।

भूखंड या भवन का नामांतरण

जब नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है तब गड़बड़ी पकड़ में आती है। जिला पंचायत ऋतंभरा द्विवेदी ने बताया कि कुछ मामलों में लोग नामांतरण नहीं होने की वजह से एक ही भूखंड या भवन दो लोगों को बेच देते हैं। रजिस्ट्री के साथ भूखंड या भवन का नामांतरण होने से धोखाधड़ी के मामलों से भी मुक्ति मिलेगी।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने कार्यकाल की शुरुआत आक्रामक अंदाज से की है। पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने खुले में मछली पकड़ने, अंडा, मांस आदि और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी है। यह फैसला नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।.इस निर्णय के बाद अब लोगों को नामांतरण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी।

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नोट :- यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है, अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं…

निष्कर्ष
इस लेख के माध्यम से हमने आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी, अब जमीन खरीदने के साथ ही होगा नामांतरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है । यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे संपर्क करें हम आवश्यकतानुसार आपकी समस्या का समाधान करेंगे।