पैन कार्ड और आधार लिंक को लेकर अपडेट जारी, इन लोगों पर आयकर विभाग ने लगाया मोटा टैक्स

पैन कार्ड और आधार लिंक को लेकर अपडेट जारी, इन लोगों पर आयकर विभाग ने लगाया मोटा टैक्स
इस लेख में हम पैन कार्ड और आधार लिंक को लेकर अपडेट जारी, इन लोगों पर आयकर विभाग ने लगाया मोटा टैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं । अगर आपको कोई अन्य समस्या है तो नीचे कमेंट करें।

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पैन आधार कार्ड लिंक को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है तो ऐसे में सभी को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना अति आवश्यक हो गया है। यदि कोई व्यक्ति घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को टैक्स भी देना होता है। उसे TDS के तौर पर कुछ फीस देनी होती है। और इन सभी कार्यों के लिए पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।

पैन आधार कार्ड लिंक

यदि व्यक्ति का पैन आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो उसे व्यक्ति को बहुत मोटा टैक्स देना पड़ सकता है। क्योंकि अब इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार पेन आधार कार्ड लिंक करना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो घर खरीदना लोगों को बहुत महंगा पड़ सकता है। घर खरीदारों के लिए अब मुसीबत हो सकती है। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदने जाते हैं तो आपको टैक्स भी चुकाना होता है। विशेष रूप से TDS के रूप में फीस देनी होती है। लेकिन, अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स के नए नियमों के अनुसार, आपको मोटे टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी लेने पर देना पड़ेगा 20 फीसदी TDS

अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 1% TDS देना होता है. इसमें खरीदार को 1% TDS केंद्र सरकार को और 99% रकम बेचने वाले को देनी होती है। लेकिन, अगर पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो खरीदार को 1% TDS की जगह 20 फीसदी TDS चुकाना होगा। 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है।

आजकल लोग अच्छा मुनाफा कमाने के लिए घर या प्रॉपर्टी खरीद कर रख देते हैं। और समय के अनुसार उन्हें बेच देते हैं ताकि उन्हें कुछ समय के बाद अच्छी कीमत मिल सके आजकल के दौर में प्रॉपर्टी लेना एक चलन में आ गया है। और लोग अपना पैसा घर या प्रॉपर्टी लेने में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए अब इनकम टैक्स विभाग ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। जो भी लोग भविष्य में घर या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। उनको यह नियम जानना अति आवश्यक है ताकि वे मोटा टैक्स देने से बच सके।

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पैन-आधार लिंक कैसे करें

यदि कोई व्यक्ति अपना पैन कार्ड और आधार लिंक करना चाहता है तो सबसे पहले उसे व्यक्ति को पैन-आधार लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। और फिर उसके बाद उसको क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखेगा। यहां पर आपको आधार लिंक का ऑप्शन मिलेगा इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपना पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करना होगा।

जब आप यह सब जानकारियां भर देंगे तो उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से OTP वेरिफाई करना होगा। और पैन आधार लिंक करने के लिए निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

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नोट :- यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है, अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं…

निष्कर्ष
इस लेख के माध्यम से हमने आपको पैन कार्ड और आधार लिंक को लेकर अपडेट जारी, इन लोगों पर आयकर विभाग ने लगाया मोटा टैक्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है । यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे संपर्क करें हम आवश्यकतानुसार आपकी समस्या का समाधान करेंगे।